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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) – यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 3: सुरक्षा- विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां तथा उनका अधिदेश।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) – संदर्भ
- हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीआरपीएफ मुख्यालय को “अन्य सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों) के अधिनियमों एवं नियमों में उपलब्ध सुरक्षा बल न्यायालय (एसएफसी) के प्रावधानों को सम्मिलित करने के आदेश जारी किए।
- यह दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु है, ताकि ऐसे मामलों को न्यूनतम समय के भीतर अंतिम रूप दिया जा सके।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) – सुरक्षा बल न्यायालय (एसएफसी) की आवश्यकता
- सीआरपीएफ नियम अराजपत्रित रैंकों के विरुद्ध विभागीय जांच के संचालन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, एवं अधिकारी सामान्य तौर पर प्रक्रिया से भली-भांति दक्ष होते हैं।
- परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालयों में चुनौती दिए जाने वाले अधिकांश मामलों को सही ठहराया (बरकरार रखा) जाता है।
- सामान्य परिस्थितियों में विभागीय पूछताछ तीन से छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाती है।फिर तो जब राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) किया जाता है, तो पूछताछ का आदेश देने में अधिक समय लगता है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा गृह मंत्रालय जैसे अन्य संस्थानों को भी उनके विचारों एवं विधिक परामर्श हेतु मनाया (रोपित किया) जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप सेवा संबंधी मामलों में देश भर के उच्च न्यायालयों में वाद दायर किए जा रहे हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) – सुरक्षा बल न्यायालय (एसएफसी) की स्थापना
- नियमित न्यायालयों में बढ़ते लंबित मामलों ने सरकार को रक्षा सेवाओं के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की तर्ज पर सीएपीएफ हेतु न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रेरित किया।
- सीएपीएफ से महानिरीक्षक एवं अतिरिक्त महानिदेशक के पद के सेवानिवृत्त अधिकारी उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ इन न्यायाधिकरणों का हिस्सा हो सकते हैं।
- इससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)- प्रमुख बिंदु
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के बारे में: 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया।
- यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया।
- सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
- जनक मंत्रालय: यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- अधिदेश: संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने एवं सामाजिक सद्भाव तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार को विधि (कानून), सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के शासन को प्रभावी रूप से एवं कुशलता से अनुरक्षित रखने में सक्षम बनाना।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)- प्रमुख कर्तव्य
- भीड़/दंगा नियंत्रण
- आतंकवाद विरोधी / विद्रोह अभियान
- वामपंथी उग्रवाद से निपटना
- अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआईपी) एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
- स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवों के पर्यावरण क्षरण तथा संरक्षण की जांच करना
- युद्ध के समय आक्रमण से लड़ना
- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लेना
- प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य