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कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी: प्रासंगिकता
- जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व: संदर्भ
- हाल ही में, भारत सरकार ने कॉरपोरेट भारत को अपनी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी/सीएसआर) गतिविधियों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिदेशित किया है।
नया सीएसआर अधिदेश: मुख्य बिंदु
- सीएसआर –2 फॉर्म को विगत वित्तीय वर्ष (2020-21) तथा उसके बाद के लिए कंपनियों के निबंधक (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) को जमा करना होगा।
- वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित जानकारी के लिए मार्च 2022 के अंत तक सीएसआर-2 जमा करना होगा।
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व-2
- इंडिया इंक, जिसमें 1619 कंपनियां सम्मिलित हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर व्यय वित्त वर्ष 2019 तथा वित्त वर्ष 2020 में किए गए व्यय की तुलना में तेजी से गिर गया।
सीएसआर –2 के अंतर्गत प्रावधान
- फॉर्म सीएसआर -2 के लिए कुछ कंपनियों को अपनी सीएसआर समिति के गठन, इसकी बैठकों, कंपनी ने अपनी सीएसआर समिति, सीएसआर नीति एवं अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के बारे में अपनी वेबसाइट के विवरण का प्रकटीकरण किया है अथवा नहीं, जैसे मामलों पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
- साथ ही, कंपनी को यह पुष्टि करना आवश्यक है कि क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया है।
- रिपोर्ट के तहत, कंपनी को सीएसआर परियोजनाओं में अपने निवेश तथा अव्ययित रह गई धनराशि की मात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है।
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नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व 2 के लाभ
- इस कदम से सरकार को व्यय किए गए सीएसआर निधि एवं संपादित की गई गतिविधियों की एक व्यापक तस्वीर प्राप्त होने की संभावना है।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स/एमसीए) को डेटा माइनिंग तथा विश्लेषण करने में भी सहायता करेगा ताकि इस मोर्चे पर बेहतर नीतियों को लागू किया जा सके।
सीएसआर 2 से संबंधित मुद्दे
- कुछ विशेषज्ञों ने अनुशंसा की है कि इससे कॉरपोरेट्स के अनुपालन बोझ में वृद्धि होगी।
- सीएसआर -2 के अंतर्गत अब अधिदेशित कुछ प्रकटीकरण पूर्व समय से ही वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली मुख्य निदेशकों की रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकट किए जा रहे हैं।
भारत में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में
- कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी के साथ (तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान) कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों पर औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत व्यय करना पड़ता है।
- 500 करोड़ रुपए से अधिक की निवल संपत्ति, अथवा
- 1,000 करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार. अथवा
- 5 करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध लाभ