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Doctrine of Separation of Power
Federal and democratic states can model their governance after the separation of powers. In accordance with this principle, the state is split into the legislative, executive, and judiciary branches, each of which has its own set of responsibilities and powers and cannot impede the other two. It’s the standard by which all state governments should legislate and carry out their responsibilities, and by which they should judge whether a certain legislation is applicable to a given situation. It’s impossible for every organ to do everything right and consistently. In order for the government to run smoothly, power has been separated among the three branches:
Legislative
The legislative branch’s major responsibility is to create new laws. The legislative process both articulates the state’s will and limits the extent to which the state can act unilaterally. It provides a framework upon which the government’s executive and judicial departments can function. In order for the other two organs to do their jobs, the legislation must first be framed and put into effect, which is why the legislature comes first in the chain of organs.
Executive
The constituent assembly and the legislature are the state’s highest decision-making bodies; the executive and legislative branches are charged with putting their decisions into action. The management of the federal government falls under the purview of the executive branch.
Judiciary
It refers to those officials who are charged with applying the law as written by the legislature to specific instances must do so while keeping in mind the principle of natural justice.
Articles which have expressly adopted the doctrine of separation of power in the Constitution of India are Article 52 to 78, Article 79 to 123, Article 124 to 147, Article 153 to 167, Article 168 to 213 and Article 214 to 237.
Justice Beg acknowledged that the Doctrine of Separation of Powers is basic structure of constitution in the seminal case of Keshvananda Bharti v. Union of India. This principle is crucial because it safeguards people’s freedom from tyranny and stops parts of the body from trying to do the jobs of others.
शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत
शक्तियों के पृथक्करण के बाद संघीय और लोकतांत्रिक राज्य अपने शासन का मॉडल बना सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य को विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियों और शक्तियों का सेट है और अन्य दो को बाधित नहीं कर सकता है। यह वह मानक है जिसके द्वारा सभी राज्य सरकारों को कानून बनाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, और जिसके द्वारा उन्हें यह तय करना चाहिए कि क्या एक निश्चित कानून किसी विशेष स्थिति पर लागू होता है। हर अंग के लिए सब कुछ सही और लगातार करना असंभव है।
हर अंग के लिए सब कुछ सही और लगातार करना असंभव है। सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन शाखाओं के बीच सत्ता अलग कर दी गई है:
विधायी
विधायी शाखा की प्रमुख जिम्मेदारी नए कानून बनाना है। विधायी प्रक्रिया दोनों राज्य की इच्छा को स्पष्ट करती है और उस सीमा को सीमित करती है जिस तक राज्य एकतरफा कार्य कर सकता है। यह एक ढांचा प्रदान करता है जिस पर सरकार के कार्यकारी और न्यायिक विभाग कार्य कर सकते हैं। अन्य दो अंगों को अपना काम करने के लिए, पहले कानून बनाया जाना चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए, यही कारण है कि अंगों की श्रृंखला में विधायिका पहले आती है।
कार्यकारिणी
संविधान सभा और विधायिका राज्य के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय हैं। कार्यकारी और विधायी शाखाएं अपने निर्णयों को क्रियान्वित करती है। संघीय सरकार का प्रबंधन कार्यकारी शाखा के दायरे में आता है।
न्यायतंत्र
यह उन अधिकारियों को संदर्भित करता है जिन पर विधायिका द्वारा लिखित कानून को विशिष्ट उदाहरणों पर लागू कर क्रियान्वित करती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 79 से 123, अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 153 से 167, अनुच्छेद 168 से 213 और अनुच्छेद 214 से 237 तक अनुच्छेद 52 से 78 तक सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत को भारत का संविधान में स्पष्ट रूप से अपनाया गया है।
जस्टिस बेग ने स्वीकार किया कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मौलिक मामले में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान की बुनियादी संरचना है। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अत्याचार से लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और कुछ हिस्सों को दूसरों के काम करने की कोशिश करने से रोकता है।