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भारत के औषधि महानियंत्रक- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- वैधानिक, नियामक एवं विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
भारत के औषधि महानियंत्रक- संदर्भ
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने नई औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों तथा चिकित्सा उपकरण विधानों की रूपरेखा तय करने / तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है।
- आठ सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) वी.जी. सोमानी हैं।
भारत के औषधि महानियंत्रक- प्रमुख बिंदु
- डीसीजीआई के बारे में: भारत के औषधि महानियंत्रक (ड्रग कंट्रोलर) जनरल भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्रमुख हैं।
- डीजीसीआई चिकित्सा उपकरणों के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण है जो चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के अंतर्गत आता है।
- जनक मंत्रालय: भारत के औषधि महानियंत्रक की अध्यक्षता में सीडीएससीओ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है।
- भारत के औषधि महानियंत्रक के प्रमुख कार्य: डीजीसीआई निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी है-
- भारत में औषधियों / दवाओं के निर्माण, विक्रय, आयात तथा वितरण हेतु मानक स्थापित करना।
- चिकित्सा एवं औषधि उपकरणों का विनियमन।
- औषधियों / दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
- औषधियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ मानक तैयार करना एवं अनुरक्षित रखना।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करना।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी)
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)
- सीडीएससीओ के बारे में: यह भारत के औषधि महानियंत्रक की अध्यक्षता में भारत में केंद्रीय दवा नियामक प्राधिकरण है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली। इसके छह जोनल कार्यालय भी हैं।
- सीडीएससीओ का अधिदेश: देश में निर्मित, आयातित एवं वितरित चिकित्सा उत्पाद की सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इसकी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा एकरूपता लाने हेतु।
- सीडीएससीओ के प्रमुख उत्तरदायित्व: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, सीडीएससीओ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है-
- औषधियों का अनुमोदन,
- नैदानिक परीक्षणों का संचालन,
- औषधियों/दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना,
- देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण एवं
- औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रवर्तन में एकरूपता लाने की दृष्टि से विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों का समन्वय।
- औषधियों एवं चिकित्सा उपकरणों के विदेशी निर्माताओं का पंजीकरण जिनके उत्पादों को देश में आयात किया जाना है।
- सरकारी अस्पतालों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा अपने रोगियों के उपयोग के लिए दवाओं के आयात हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करना।
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 26ए के तहत हानिकारक या अव-चिकित्सीय मानी जाने वाली औषधियों पर प्रतिबंध आरोपित करने की संस्तुति करना।