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मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं आधारिक संरचना।
मूल अधिकार – पृष्ठभूमि
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- मूल अधिकारों के बारे में: भारत के संविधान के तहत प्रत्याभूत मूल/मौलिक अधिकार मूलभूत हैं क्योंकि उन्हें देश के मूलभूत कानून में समाविष्ट किया गया है।
- अधिकारों का शाब्दिक अर्थ उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्तिगत कल्याण के साथ-साथ समुदाय के कल्याण हेतु अपरिहार्य हैं।
- मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35) जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर विभेद के बिना लागू होते हैं।
- मूल अधिकारों के बारे में: भारत के संविधान के तहत प्रत्याभूत मूल/मौलिक अधिकार मूलभूत हैं क्योंकि उन्हें देश के मूलभूत कानून में समाविष्ट किया गया है।
- मूल अधिकारों का मुख्य अधिदेश: भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- मूल अधिकारों का स्रोत: भारतीय संविधान के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स) अमेरिकी संविधान (संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स) से उत्पन्न हुए हैं।
मूल अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)- छह मूल अधिकारों की सूची
मूल रूप से, भारत के संविधान ने सात मूल अधिकारों का प्रावधान किया था, हालांकि, 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों की सूची से ‘संपत्ति के अधिकार’ को निरसित कर दिया एवं इसके स्थान पर इसे विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300-ए) बना दिया।
नीचे, हमने छह मूल अधिकारों की सूची प्रदान की है-
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): विधि के समक्ष समता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध एवंनियोजन के मामलों में अवसर की समानता।
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संगम या संघ, अबाध संचरण, निवास एवं किसी भी वृत्ति या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24): शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी प्रकार के बलात् श्रम, बाल श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध।
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के स्वतंत्र आचरण, अभ्यास एवं प्रचार का अधिकार।
- शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30): नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा अथवा लिपि के संरक्षण का अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार; तथा
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु।
मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)- राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12)
- संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों की प्रयोज्यता के उद्देश्य से राज्य को परिभाषित करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य को इस प्रकार परिभाषित करता है-
- संघ के कार्यकारी एवं विधायी अंग
- राज्य के कार्यकारी एवं विधायी अंग
- सभी स्थानीय निकाय
- सभी वैधानिक एवं गैर-सांविधिक प्राधिकरण
- राज्य के एक साधन के रूप में कार्य करने वाली निजी संस्था या एजेंसी राज्य के अर्थ के अंतर्गत आ सकती है
मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)- न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान (अनुच्छेद 13)
भारतीय संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 13 उन कानूनों को परिभाषित करता है जो मूल अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) के साथ असंगत हैं अथवा उनका अल्पीकरण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है अथवा ही सीमा तक जहां तक कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 कहता है कि-
- इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे।
- राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या संक्षिप्त करता है एवं इस खंड के विरोध में निर्मित किया गया कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।
- इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
- “कानून” में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखता है;
- “प्रवर्तन में कानून” में इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत के क्षेत्र में एक विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किए गए कानून शामिल हैं एवं जिन्हें पहले निरस्त नहींकिया गया है, ऐसा होते हुए भी इस प्रकार का कोई कानून या उसका कोई भाग तब भी सभी या विशेष क्षेत्रों में संचालन में न हो।
- इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ भी, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।