Table of Contents
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) – यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) चर्चा में क्यों है?
- सरकार ने ‘प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)’ के नामकरण के साथ ‘जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता’ (स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब-स्कीम/एससीए टू टीएसएस) की पिछली योजना को संशोधित किया है।
पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
- पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के बारे में: पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का उद्देश्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक में विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्त के साथ उल्लेखनीय आदिवासी आबादी वाले गांवों में अंतराल को कम करना तथा बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
- कार्यान्वयन अवधि: ‘प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)’ 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू की जाएगी।
- मूल मंत्रालय: जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ‘प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- आच्छादन: प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) की परिकल्पना इस अवधि के दौरान अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों के साथ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी एवं 500जनजातीय आबादी वाले 36,428 गांवों को सम्मिलित करने हेतु की गई है।
- वित्तपोषण: पीएमएएजीवाई के तहत प्रशासनिक व्ययों सहित अनुमोदित क्रियाकलापों के लिए प्रति गांव 20.38 लाख रुपए की राशि का प्रावधान ‘गैप-फिलिंग’ के रूप में किया गया है।
- आगामी 5 वर्षों में योजना के लिए कैबिनेट द्वारा 7,276 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत अभिनिर्धारित किए गए गांवों में आधारिक अवसंरचना एवं सेवाओं की संतृप्ति के लिए केंद्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति घटक (शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट/एसटीसी) निधि एवं उनके पास उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधनों के रूप में संसाधनों के अभिसरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) – प्रमुख उद्देश्य
- एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास: प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। इसमें निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं-
- आवश्यकताओं, संभावनाओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना;
- केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के आच्छादन को अधिकतम करना;
- स्वास्थ्य, शिक्षा, संपर्क एवं आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना;
- अंतराल को कम करना: प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) विकास के प्रमुख 8 क्षेत्रों में अंतराल को कम करने की कल्पना करती है।
- सड़क संपर्क (आंतरिक एवं अंतर गांव / प्रखंड),
- दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट),
- विद्यालय,
- आंगनवाड़ी केंद्र,
- स्वास्थ्य उप-केंद्र,
- पेयजल की सुविधा,
- जल निकासी तथा
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।