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एकीकृत श्रम कानून: प्रासंगिकता
- जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।
एकीकृत श्रम कानून: प्रसंग
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में राज्य-स्तरीय श्रम सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री कार्यालय को सौंप दी है जिसमें उसने एकीकृत श्रम संहिता की पुष्टि की है।
एकीकृत श्रम कानून: मुख्य बिंदु
- रिपोर्ट में राष्ट्रीय आय के साथ-साथ समग्र रोजगार के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता का आह्वान किया गया है।
- आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) ने कहा है कि एकल एकीकृत श्रम संहिता श्रम कानूनों को और सरल बनाएगी।
- आर्थिक सलाहकार परिषद ने बांग्लादेश श्रम अधिनियम, 2006 की तर्ज पर एक एकीकृत श्रम संहिता का समर्थन किया है।
- आर्थिक सलाहकार परिषद ने रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास के अभिवर्धन हेतु अन्य वैकल्पिक नीतिगत प्रयासों पर विचार किया।
- ईएसी ने कहा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है
- कौशल निर्माण
- सार्वजनिक अवसंरचना निवेश
- व्यापार एवं निवेश हेतु नीतिगत बाधाओं को कम करना
- कानूनों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना
4 श्रम संहिताओं के संदर्भ में ईएसी के विचार
- ईएसी ने कहा है कि चारों श्रम संहिताओं में सभी श्रम कानूनों का एक व्यापक दृष्टिकोण उपस्थित नहीं था।
- ईएसी का यह भी विचार था कि संदर्भित चार श्रम संहिताओं ने विभिन्न विसंगतियों को दूर किए बिना केवल वर्तमान कानूनों को मानकीकृत एवं सुव्यवस्थित करने का कार्य किया है।
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) का विचार है कि श्रम कानून सुधार, यद्यपि महत्वपूर्ण हैं, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, उच्च स्तर की अनौपचारिकता को हल करने अथवा यहां तक कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई जादू की गोली नहीं हैं।
- ईएसी ने कुछ श्रम कानून सुधारों पर राजनीतिक पूंजी व्यय करने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया है, जो रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
एकीकृत श्रम कानून के लाभ
- ईएसी ने कहा कि सभी क्षेत्रों एवं नौकरियों की प्रकृति के उद्देश्य से एक ‘एकल एकीकृत श्रम कानून’ या सुधार शहरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सहायक व्यापारिक वातावरण निर्मित करेगा।
- यह सेवा क्षेत्र एवं नवीन युग की शहरी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी सहायता करेगा।
चार श्रम संहिताओं के बारे में
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समाहित किया था।
- इनमें वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की दशाएं संहिता, 2020 शामिल हैं।
- इन संहिताओं को अभी अधिसूचित किया जाना शेष है एवं सरकार ने इसे वित्त वर्ष 2022-23 से प्रारंभ करने की योजना बनाई है।