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पीएमएमवीवाई योजना

योजना के बारे में

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक मातृत्व हितलाभ कार्यक्रम है जिसे 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है।
  • यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है।
  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

 

पीएमएमवीवाई योजना के उद्देश्य

  • नकद प्रोत्साहन के रूप में पारिश्रमिक(मजदूरी) हानि के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिला प्रथम जीवित बच्चे के जन्म से पूर्व एवं पश्चात में पर्याप्त विश्राम कर सके।
  • नकद प्रोत्साहनों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के मध्य स्वास्थ्य अभिधारण व्यवहार में सुधार करना

 

पीएमएमवीवाई योजना लाभार्थियों को लक्षित करती है

  • समस्त गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, पीडब्लू एंड एलएम को छोड़कर, जो नियमित रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत नियोजन में हैं
    • केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारें
    • सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसयू)
    • जो वर्तमान में प्रवर्तित, किसी भी विधि के अंतर्गत समान प्रकार के लाभ अर्जित कर रहे हैं।
  • समस्त पात्र गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं जिनका परिवार में 01.2017 को या उसके पश्चात प्रथम बच्चे  हेतु गर्भावस्था है।
  • गर्भपात / मृत जन्म के मामले में, लाभार्थी भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में शेष किश्त (किश्तों) का अनुतोष प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।
  • शिशु मृत्यु दर का मामला: अर्थात शिशु मृत्यु दर के मामले में, वह योजना के अंतर्गत लाभ का अनुतोष करने  हेतु पात्र नहीं होगी,  यदि उसे पूर्व में ही पीएमएमवीवाई के अंतर्गत मातृत्व लाभ की सभी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं।

 

पीएमएमवीवाई योजना के लाभ

  • नकद प्रोत्साहन तीन किस्तों में 5000 रुपये:
    • 1000 रुपये की प्रथम किस्त: आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण पर / संबंधित प्रशासन राज्य / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्यकेंद्र के रूप में अभिनिर्धारित की जा सकती है।
    • 2000 रुपये की दूसरी किस्त: गर्भावस्था के 6 माह पश्चात न्यूनतम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) प्राप्त करने पर।
    • 2000 रुपये की तीसरी किस्त: शिशु के जन्म के पंजीकरण के पश्चात एवं शिशु का प्रथम चक्र का टीकाकरण हो गया है।
  • पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत संस्थागत प्रसव हेतु प्रदान किया जाने  वाली एक प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी एवं जेएसवाई के अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि को मातृत्व लाभ में  सम्मिलित किया जाएगा ताकि एक महिला को औसतन 6000 रुपये मिले।

 

पीएमएमवीवाई योजना पंजीकरण

  • मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक पात्र महिलाओं को उस विशेष राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के कार्यान्वयन विभाग के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) / अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र में योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 2017

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