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हम इस लेख में क्या पढ़ेंगे? इस लेख में हम भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित बैंक लॉकर नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे। आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके लॉकर समझौतों में कोई अनुचित नियम अथवा शर्तें शामिल नहीं हैं। केंद्रीय बैंक ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंकों को सुरक्षित जमा लॉकर का उपयोग करने वाले अपने ग्राहकों को अद्यतन लॉकर समझौते की पेशकश करनी चाहिए। आरबीआई ने सभी ऋणदाताओं को भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक एसोसिएशन/IBA) द्वारा तैयार किए गए मॉडल लॉकर समझौते का उपयोग करने का निर्देश दिया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप बताया गया है।
चर्चा में क्या है?
- भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/RBI) ने एक घोषणा की है कि देश के सभी प्रमुख बैंकों को 1 जनवरी 2023 से नए लॉकर नियमों का पालन करना होगा।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों का नवीनीकरण करेंगे।”
आइए पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं
- लॉकर पर RBI के नए दिशानिर्देश 8 अगस्त, 2021 को घोषित किए गए एवं 1 जनवरी, 2022 को लागू हुए।
- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यह बैंकों का उत्तरदायित्व है कि वे उस परिसर की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां सुरक्षित जमा वाल्ट रखे गए हैं।
- आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के परिणामस्वरूप लॉकर सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे।
- तदनुसार, सभी प्रमुख बैंकों ने ग्राहकों से नए लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण मांगा।
आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियमों की प्रमुख विशेषताएं
आइए आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियमों/दिशानिर्देशों पर एक दृष्टि डालते हैं:
सीसीटीवी
आरबीआई ने कहा है कि लॉकर रूम की निगरानी के लिए बैंकों को सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। साथ ही बैंकों से सीसीटीवी का डाटा 180 दिन तक सुरक्षित रखने को भी कहा है। यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो यह जाँच करने में सहायता करेगा।
लॉकरों की उपलब्धता को सार्वजनिक करें
आरबीआई ने यह भी नोट किया है कि बैंक, बैंक के भीतर एक डिस्प्ले बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करके लॉकरों की उपलब्धता को सार्वजनिक करेंगे। ग्राहकों को खाली लॉकरों की सूची, लॉकर के लिए प्रतीक्षा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में नंबर की जानकारी दी जानी चाहिए।
एसएमएस अलर्ट
ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, आरबीआई ने निर्देश दिया कि जब भी कोई ग्राहक अपने लॉकर का उपयोग करता है तो संबंधित बैंकों को हर बार एसएमएस एवं ई-मेल भेजना चाहिए। यह अलर्ट ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाएगा।
लॉकर का किराया
बैंक अब लॉकर के आवंटन के समय सावधि जमा की मांग कर सकते हैं जिसे तीन वर्ष की अवधि के लिए किराए के रूप में लिया जाएगा। मौजूदा लॉकर धारकों के लिए, बैंक ऐसे मीयादी जमा राशियों पर या उन लोगों से जोर नहीं दे सकते हैं जिनके पास संतोषजनक परिचालन वाले खाते हैं।
एक अपग्रेडेशन जो बैंकों से अधिक सतर्कता की मांग करता है!
- यह बैंकों का उत्तरदायित्व है कि वे परिसर की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा वाल्ट रखे गए हैं।
- बैंकों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि आग, चोरी/सेंध/लूट, डकैती एवं भवन गिरने जैसी घटनाएं बैंक के परिसर में अपनी कमियों, लापरवाही तथा किसी चूक/कार्रवाई के कारण नहीं होती हैं।
- चूंकि बैंक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं, ऐसे उदाहरणों में जहां लॉकर की सामग्री का नुकसान ऊपर उल्लिखित घटनाओं के कारण होता है या उसके कर्मचारी (कर्मचारियों) द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंकों की देयता सुरक्षित जमा लॉकर के प्रचलित वार्षिक किराए के सौ गुना के समतुल्य राशि के लिए होगी।
आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियमों के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. आरबीआई ने लॉकर पर नए दिशानिर्देश कब घोषित किए?
उत्तर. लॉकर पर आरबीआई के नए दिशानिर्देश 8 अगस्त, 2021 को घोषित किए गए एवं 1 जनवरी, 2022 को लागू हुए।
प्र. बैंक लॉकरों के लिए अनिवार्य सीसीटीवी के बारे में आरबीआई के नए नियम कौन से हैं?
उत्तर. आरबीआई ने कहा है कि लॉकर रूम की निगरानी के लिए बैंकों को सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। साथ ही बैंकों से सीसीटीवी का डाटा 180 दिन तक सुरक्षित रखने को भी कहा है। यदि कोई विसंगति होती है तो यह जाँच करने में सहायक सिद्ध होगा।
प्र. आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से प्रभावी होंगे?
उत्तर. आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे।