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समग्र शिक्षा योजना
प्रासंगिकता
- जीएस 2: स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित मुद्दे।
प्रसंग
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना (एसएसए) को पांच व्हाट्सएप की अवधि अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है।
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मुख्य बिंदु
- यह विद्यालयी शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना है जिसमें विद्यालय पूर्व से लेकर बारहवीं कक्षा तक के समस्त आयामों को सम्मिलित किया गया है।
- यह योजना न केवल आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को एक समान तथा समावेशी कक्षा माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
संशोधित एसएसए के तहत अंतःक्षेप
- योजना की सीधी पहुंच में वृद्धि करने हेतु समस्त बाल केंद्रित अंतःक्षेप सीधे छात्रों को डीबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए निष्णात प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और ईसीसीई (शैशव देखभाल एवं शिक्षा) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान।
- सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक-पूर्व वर्गों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम), स्वदेशी खिलौने तथा खेल, खेल आधारित गतिविधियों के लिए प्रति बच्चा 500 रुपये तक का प्रावधान।
- निपुण भारत यह सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा III के अंत में तथा ग्रेड V के पश्चात से पूर्व पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित में वांछित अधिगम क्षमता प्राप्त कर ले।
- 6000 रुपये प्रति वर्ष तक परिवहन सुविधा को माध्यमिक स्तर तकविस्तारित कर दिया गया है।
- 16 से 19 वर्ष की आयु के विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों को उनके माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्तर को पूर्ण करने हेतु प्रति कक्षा 2000 रुपये प्रति बच्चा सहायता प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया विद्यालयी खेलों में उस विद्यालय के कम से कम 2 छात्रों के पदक जीतने पर विद्यालयों को 25000 रुपये तक का अतिरिक्त खेल अनुदान।
- बैगलेस दिवसो, विद्यालय परिसरों, स्थानीय कारीगरों के साथ प्रशिक्षुता, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधार आदि का प्रावधान शामिल है।
- ‘रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण‘ के तहत बालिकाओं को आत्मरक्षा कौशल विकसितकरने हेतु 3 माह का प्रशिक्षण एवं राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
- सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सहायता विस्तार तथा अनुदान / रोजगार नामावली की संख्या / नामांकन और मांग से संबंधित खंड।
- समीपवर्ती अन्य विद्यालयों हेतु केंद्र के रूप में कार्यरत विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कक्षा सह कार्यशाला का प्रावधान। प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत विद्यालयों के लिए परिवहन एवं मूल्यांकन लागत का प्रावधान किया गया है।
- डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के समर्थन सहित आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान किया गया है।
- सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों के लिए चाइल्ड अनुवर्तन (ट्रैकिंग) प्रावधान सम्मिलित हैं।
- प्रति वर्ष 20% विद्यालयों को आवरित करने वाले सामाजिक लेखा परीक्षा को समर्थन ताकि सभी विद्यालयों को 5 वर्ष की अवधि में आच्छादित किया जा सके।
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