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भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73) 

भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73) का पद न केवल संवैधानिक महत्व रखता है, बल्कि यह संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जिससे विधायी कार्यवाही की सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित होता है।

भारत के उपराष्ट्रपति भारत सरकार में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यह पद देश के कार्यकारी प्रमुखों में से एक है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन संविधान के अनुच्छेद 63-71 के अंतर्गत किया गया है. यह राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी माने जाते हैं यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है।

भारत के उपराष्ट्रपति

संवैधानिक प्रावधान: भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73)  के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग V में अध्याय I(कार्यपालिका) के  अंतर्गत किया गया है।

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।
  • संविधान के अनुच्छेद 63-73 भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता, निर्वाचन तथा पदच्युति से संबंधित हैं।

संवैधानिक स्थिति: भारत के उपराष्ट्रपति  का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।

उपराष्ट्रपति के  निर्वाचन के लिए योग्यताएं

भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताएँ भारतीय संविधान में निर्धारित की गई हैं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

भारतीय नागरिकता: उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।

आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न होना: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य इस पद के लिए चुना जाता है, तो उन्हें संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना आवश्यक है।

अन्य लाभ का पद न होना: उम्मीदवार किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो।

नियुक्ति के लिए प्रस्ताव और समर्थन: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव के लिए संसद सदस्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। नामांकन के लिए, उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 अन्य सांसदों का अनुमोदक प्राप्त होना अनिवार्य है।

उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73)  संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।

यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तिथि को रिक्त कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।

एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है-

    • भारत सरकार या
    • किसी भी राज्य की सरकार या
    • उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण।

टिप्पणी: इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है।

भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

अर्ह मतदाता: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों  से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

निर्वाचन की रीति: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा अपनाई जाती हैं।

भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद

भारत के उपराष्ट्रपति [अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71]
अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा (राज्यों की परिषद) का पदेन अध्यक्ष होगा  एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा।
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा।

उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा।

अनुच्छेद 69 प्रत्येक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।
अनुच्छेद 70 अन्‍य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन।
अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे  संबंधित मामले।

भारत के उपराष्ट्रपति की सूची

क्र.सं उपराष्ट्रपति पदग्रहण पद मुक्ति
1 सर्वपल्ल्ली राधा कृष्णन 13 मई 1952 14 मई 1956
2 जाकिर हुसैन 13 मई 1962  12 मई 1967
3 वी वी गिरी 13 मई 1967 3 मई 1969
4 गोपाल स्वरुप पाठक 31 अगस्त 1969 30 अगस्त 1974
5 बी डी जत्ती 31  अगस्त 1974 30 अगस्त 1969
6 मोहम्मद हिदायुतुल्ला 31 अगस्त 1979 30 अगस्त 1984
7 रामस्वामी वेंकटरमण 31 अगस्त 27 जुलाई 1987
8 शंकर दयाल शर्मा 3 सितम्बर 1987 24 जुलाई 1992
9 के  आर नारायणन 21 अगस्त1992 24 जुलाई 1997
10 कृष्ण कान्त 21 अगस्त 1997 27 जुलाई 2002
11 भैरोंसिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 21 जुलाई 2007
12 मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 19 जुलाई 2017
13 वैंकेया नायडू 8 अगस्त 2017 10 अगस्त 2022
14 जगदीप धनकड़ 11 अगस्त 2022  वर्तमान तक
जगदीप धनकड़ भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं।

उपराष्ट्रपति की पदावधि और शपथ

1. पदावधि

उपराष्ट्रपति, अपने पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक इस पद पर रह सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में इस अवधि से पहले ही पद से हटाया जा सकता है, जैसे:

स्वैच्छिक इस्तीफा: उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक हस्ताक्षरित पत्र देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

राज्यसभा द्वारा हटाना: उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित एक संकल्प के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इस संकल्प के लिए निम्न शर्तें हैं:

  • संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • इस संकल्प को लोकसभा की सहमति भी प्राप्त होनी चाहिए।
  • इस प्रक्रिया के लिए संकल्प का प्रस्ताव करने हेतु कम से कम चौदह दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

पद पर बने रहना: उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद तब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

2. पद में रिक्ति की स्थिति और चुनाव

यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही पूरा कर लिया जाएगा।

आकस्मिक रिक्ति की स्थिति (जैसे, उपराष्ट्रपति का निधन, इस्तीफा या हटाए जाना) में: रिक्ति के पश्चात् शीघ्र चुनाव करवा कर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा।

नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

3. शपथ ग्रहण

उपराष्ट्रपति बनने से पहले, उन्हें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना आवश्यक होता है।

शपथ का प्ररूप:

“मैं, अमुक नाम, ईश्वर की शपथ लेता हूँ (या प्रतिज्ञान करता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।”

यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान में निहित अनुच्छेदों का पालन करते हुए संपन्न हो और उनकी स्थिति में पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा बनी रहे।

भारत के पहले उपराष्ट्रपति

भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 13 मई 1952 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। बाद में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किये  थे।

भारत के उपराष्ट्रपति- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यूपीएससी परीक्षा में, इस पद की प्रासंगिकता कई कारणों से है: संवैधानिक प्रावधानों की समझ, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाने की क्षमता, और विधायी प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया, योग्यता और अधिकारों के बारे में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, जो सिविल सेवा में उनकी प्रभावी भूमिका के लिए आवश्यक है।

  • जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उद्विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं आधारिक संरचना।
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FAQs

भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है?

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है।

उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन से सांसद भाग ले सकते हैं?

उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) भाग लेते हैं।

उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, और किन परिस्थितियों में उन्हें पद से हटाया जा सकता है?

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देने पर या राज्यसभा में पारित संकल्प और लोकसभा की सहमति के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है, और शपथ का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?

उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति दिलवाता है। शपथ का उद्देश्य उपराष्ट्रपति का संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन सुनिश्चित करना होता है।