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कोविड-19 अवधि के लिए एमएसएमई को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना प्रारंभ की गई

विवाद से विश्वास योजना: यह कोविड-19 की अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/MSMEs) को राहत प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना है। विवाद से विश्वास I – एमएसएमई को राहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचार तथा संरक्षण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं एवं पहल) के लिए भी महत्वपूर्ण है।

विवाद से विश्वास योजना चर्चा में क्यों है?

कोविड-19 की अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/MSMEs) को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा “विवाद से विश्वास I – एमएसएमई को राहत” नाम की एक योजना का शुभारंभ किया गया है।

विवाद से विश्वास योजना से संबंधित विवरण

केंद्रीय बजट भाषण के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को राहत प्रदान करने के लिए “विवाद से विश्वास I – एमएसएमई को राहत” योजना की घोषणा की।

  • पृष्ठभूमि: केंद्रीय बजट भाषण में उन्होंने कहा कि कोविड-19 की अवधि के दौरान अनुबंधों को निष्पादित करने में विफल रहने वाले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरकार तथा सरकारी उपक्रमों से बोली अथवा प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त राशि का 95% रिटर्न प्राप्त होगा, जिससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।
  • मूल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 06.02.2023 को एक आदेश जारी कर योजना के व्यापक ढांचे का संकेत दिया था।
    • इस संबंध में अंतिम निर्देश, अधिक मामलों को कवर करने के लिए राहत का विस्तार एवं रिफंड की सीमा में छूट 11.04.2023 को जारी की गई थी।
  • कार्यान्वयन: विवाद से विश्वास योजना 17.04.2023 से प्रारंभ हुई थी एवं दावे जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2023 है।
    • सरकारी ई- विपणन स्थल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस/GeM) ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पेज विकसित किया है। पात्र दावों को केवल सरकारी ई- विपणन स्थल (GeM) के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

विवाद से विश्वास योजना हेतु पात्रता मानदंड

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, किसी भी मंत्रालय/ विभाग/संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान इत्यादि एमएसएमई सहित, द्वारा किए गए वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय के सभी अनुबंधों में राहत प्रदान की जाएगी, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

  • आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा दावा करने की तिथि पर एमएसएमई मंत्रालय की संबंधित योजना के अनुसार एक मध्यम, लघु या सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत। एमएसएमई को किसी भी श्रेणी की वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
  • अनुबंध में निर्धारित मूल वितरण अवधि / पूर्णता अवधि 19.02.2020 एवं 31.03.2022 के मध्य थी (दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)।

विवाद से विश्वास योजना के लाभ

योजना के तहत, मंत्रालयों को कोविड-19 महामारी के दौरान ज़ब्त/कटौती  की गई प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा एवं कटौती को प्रतिदाय (वापस करने) के लिए कहा गया है। कोविड-19 की अवधि के दौरान अनुबंधों के निष्पादन में चूक के लिए प्रतिबंधित एमएसएमई को भी कुछ राहत प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के माध्यम से,  कोविड-19 की अवधि के दौरान प्रभावित पात्र एमएसएमई को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया-

  • जब्त की गई प्रदर्शन सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
  • बोली सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
  • काटे गए परिनिर्धारित हानि (लिक्विडेटेड डैमेजेस/एलडी) का 95% वापस किया जाएगा।
  • वसूल की गई जोखिम खरीद राशि का 95% वापस किया जाएगा।
  • यदि किसी व्यावसायिक कंपनी को केवल ऐसे अनुबंधों के निष्पादन में चूक के कारण प्रतिबंधित किया गया है, तो खरीद इकाई द्वारा उचित आदेश जारी करके इस तरह के प्रतिबंध को भी रद्द कर दिया जाएगा।
    • हालांकि,  यदि किसी व्यावसायिक कंपनी (फर्म) को अंतरिम अवधि (अर्थात इस आदेश के तहत प्रतिबंधित करने की तिथि एवं निरस्त करने की  तिथि) में प्रतिबंध के कारण किसी अनुबंध की नियुक्ति के लिए नजरअंदाज कर दिया गया है, तो कोई दावा नहीं किया जाएगा।
  • ऐसी वापस की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

विवाद से विश्वास योजना का महत्व

कोविड-19 महामारी से एमएसएमई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जो मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक है।

  • वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा “विवाद से विश्वास I – एमएसएमई को राहत” योजना का शुभारंभ इस कठिन समय के दौरान इन व्यवसायों को सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • विवाद से विश्वास राहत योजना एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने एवं अनुरक्षित रखने के लिए सरकार के जारी प्रयासों पर आधारित है।

 

विवाद से विश्वास योजना के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. विवाद से विश्वास योजना क्या है?

उत्तर. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/MSMEs) को राहत प्रदान करने के लिए “विवाद से विश्वास I – एमएसएमई को राहत” योजना की घोषणा की।

प्र. विवाद से विश्वास योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय कर रहा है?

उत्तर. विवाद से विश्वास योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकारी ई- विपणन स्थल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस/GeM) ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पेज विकसित किया है।

प्र. विवाद से विश्वास योजना के तहत दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर. विवाद से विश्वास योजना 17.04.2023 से प्रारंभ हुई तथा दावे जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2023 है।

 

FAQs

विवाद से विश्वास योजना क्या है?

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/MSMEs) को राहत प्रदान करने के लिए "विवाद से विश्वास I - एमएसएमई को राहत" योजना की घोषणा की।

विवाद से विश्वास योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय कर रहा है?

विवाद से विश्वास योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकारी ई- विपणन स्थल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस/GeM) ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पेज विकसित किया है।

विवाद से विश्वास योजना के तहत दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है?

विवाद से विश्वास योजना 17.04.2023 से प्रारंभ हुई तथा दावे जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2023 है।

manish

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